PM Kisan Samman Nidhi Yojana : इन किसानों को लौटाने होंगे पैसे, जानिए डिटेल्स

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PM Kisan Samman Nidhi Yojana

PM Kisan Samman Nidhi Yojana Payment Refund: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) देश के किसानों के लिए भारत सरकार की सबसे सफल योजनाओं में से एक है।

इसके तहत साल में तीन बार 2-2 हजार रुपये यानी कुल 6 हजार रुपये किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं। लेकिन सरकार ने कुछ शर्तें रखी हैं जो कुछ खास कैटेगरी के लोगों को इस योजना के लिए अपात्र बनाती हैं।

जो किसान इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं, लेकिन योजना के तहत वित्तीय लाभ प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें योजना का पैसा वापस करना होगा।

डीबीटी कृषि बिहार की वेबसाइट के अनुसार, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो हितग्राही आयकर देने में अपात्र पाए गए हैं, या किसी अन्य कारण से अब तक प्राप्त राशि को अनिवार्य रूप से वापस करना होगा।

किसान जो आयकर नियमों के कारण अपात्र हैं

बैंक खाता संख्या – 40903138323
IFSC कोड: SBIN0006379

जो अन्य कारणों से अपात्र हैं

बैंक खाता संख्या – 4090314046
IFSC कोड: SBIN0006379

अपात्र सूची में अपना नाम कैसे जांचें?

  1. इसके लिए https://dbtagriculture.bihar.gov.in/ पर जाएं।
  2. एप्लिकेशन स्टेटस के तहत पीएम किसान कर अपात्र किसान पर क्लिक करें।
  3. अब अपना 13 डिजिट का नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर डालें और सर्च पर क्लिक करें।
  4. इसके बाद पूरी जानकारी प्रदर्शित की जाएगी।
  5. ध्यान दें कि रिफंड के बाद आपको अनिवार्य रूप से यूटीआर भी जमा करना होगा।
  6. सभी संस्थागत भूमि धारक योजना के लिए अपात्र हैं।
  7. ऐसे किसान जिनके परिवार के सदस्य पूर्व और वर्तमान मंत्री, राज्य मंत्री और पूर्व, लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राज्य विधान परिषदों के वर्तमान सदस्य, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर, जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष हैं इस योजना के लिये पात्र नहीं हैं।
  8. साथ ही अगर कोई डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट जैसे पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत है, तो वे भी इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।

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