Uniform Civil Code क्‍या है? Uniform Civil Code क्‍यों है जरूरी है? Uniform Civil Code की पूरी जानकारी

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Uniform Civil Code

Uniform Civil Code : संसद के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी के सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने राज्यसभा में समान नागरिक संहिता पर एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया। विपक्षी सदस्यों ने इस बिल का विरोध किया और प्रस्तावित बिल पर वोट की मांग की।

बिल पेश होते ही विपक्ष ने राज्यसभा में इसका पुरजोर विरोध किया। सभापति ने विपक्ष के व्यवहार पर भी नाराजगी जताई। सभापति ने उठकर कहा कि सदस्यों को विधेयक पेश करने का अधिकार है।

अगर किसी सदस्य को इससे परेशानी है तो उन्हें इस पर अपनी राय रखने का अधिकार है, लेकिन इस तरह विरोध करने की जरूरत नहीं है. सांसदों के समझाने के बाद उनसे इस बिल पर अपनी राय देने को कहा गया.

सांसदों ने रखी अपनी राय, कड़ा विरोध जताया

तमिलनाडु से एमडीएम सांसद वाइको ने कहा कि यह सरकार देश को विनाश की ओर ले जा रही है. उन्होंने कहा कि इस बिल को पेश नहीं किया जाना चाहिए।

इसके बाद केरल के आईयूएमएल सांसद अब्दुल वहाब ने कहा कि यह बिल देशहित में नहीं है और उन्होंने इस बिल को वापस लेने की मांग की.

सपा सांसद राम गोपाल्यादव ने कहा कि अगर कोई चीज संविधान के पक्ष में है तो उसे पारित होने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन अगर पक्ष में नहीं है तो उसे रोका जा सकता था और उन्हें विधेयक वापस लेना चाहिए था।

उन्होंने कहा कि बाबासाहेब अंबेडकर ने ऐसी व्यवस्था की थी कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों को कुचला नहीं जा सकता था। यूनिफॉर्म कोड सही नहीं है।

वहीं, कांग्रेस सांसद एल हनुमंथय्या ने कहा कि यह बिल देश के स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है. रालोद सांसद मनोज कुमार झा ने कहा कि आप एक परिवार एक भविष्य की बात कर रहे हैं।

इसके लिए जरूरी है कि आपके घरों की दीवारें भी गिरानी पड़े. उन्होंने कहा कि यह देशहित में नहीं है, यह हमें अंधे खाई में ले जाएगा। इनके अलावा कई सांसदों ने भी इस बिल के खिलाफ अपने विचार रखे।

मत विभाजन पर्ची से कराया गया

सभी सांसदों की बात सुनने के बाद इस बिल को पेश करने के लिए वोटिंग कराई गई और बिल पेश किया गया. इसके बाद मत विभाजन पर्ची से भी मतदान कराया गया।

मतदान में पक्ष में 63 और विपक्ष में 23 मत पड़े। इसके बाद प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और अंत में किरोड़ीलाल मीणा ने विधेयक पेश किया।

बीजेपी ने अपना रुख हमेशा स्पष्ट रखा है, सीएए, राम मंदिर, अनुच्छेद 370 और तीन तलाक जैसे मुद्दों पर फैसला लिया गया है, अब कॉमन सिविल कोड की बारी है।

संसद के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी के सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने राज्यसभा में समान नागरिक संहिता पर एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया। तब से फिर एकबार कॉमन सिविल कोड बिल चर्चा में है।

उत्तराखंड में सबसे पहले कॉमन सिविल कोड को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू किया जाएगा। इसके लिए ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। जो रह गया है, सब ठीक कर देंगे। उन्होंने कहा, पार्टी के सदस्य और कार्यकर्ता ऐसा कोई काम न करें, जिससे पार्टी को नुकसान हो।

कॉमन सिविल कोड क्या है?

करीब 73 साल पहले नवंबर के इन दिनों में दिल्ली के संसद भवन में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पर चर्चा हो रही थी।

इस मुद्दे का केंद्र यह था कि क्या यूसीसी को संविधान में शामिल किया जाना चाहिए। वह 23 नवंबर 1948 का दिन था। लेकिन आखिरकार इस पर कोई नतीजा नहीं निकल सका।

तब से 73 साल बीत चुके हैं। इसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता था। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में हैं तो देश के लगभग हर शहर में चाय की दुकान से लेकर कॉफी हाउस तक चर्चा है कि सरकार यूसीसी लागू करेगी।

क्योंकि ‘एक देश, एक कानून’ का विचार आम तौर पर होता है। हर आदमी के मन में। देशवासियों की उम्मीद इसलिए भी है क्योंकि मोदी सरकार अतीत में अपने कड़े फैसलों के लिए जानी जाती है।

संसद के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन समान नागरिक संहिता पर एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया है, तब से विपक्ष और सत्ता पक्ष फिर एकबार कॉमन सिविल कोड बिल चर्चा में है।

आइए जानते हैं कि यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता क्या है, विशेषज्ञ इसे क्यों जरूरी मानते हैं और सुप्रीम कोर्ट की अब तक क्या राय रही है।

समान नागरिक संहिता क्या है?

समान नागरिक संहिता का अर्थ है भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक के लिए एक समान कानून होना, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का हो।

समान नागरिक संहिता में विवाह, तलाक और संपत्ति के बंटवारे में सभी धर्मों पर एक ही कानून लागू होगा। इसका मतलब है एक निष्पक्ष कानून, जिसका किसी धर्म से कोई लेना-देना नहीं है।

समान नागरिक संहिता क्यों आवश्यक है?

दरअसल, दुनिया के किसी भी देश में जाति और धर्म के आधार पर कोई अलग कानून नहीं है। लेकिन भारत में विभिन्न सम्प्रदायों के विवाह कृत्य होते हैं।

इससे विवाह, जनसंख्या सहित कई प्रकार के सामाजिक ताने-बाने भी बिगड़े हैं। इसीलिए देश के कानून में एक समान पद्धति की आवश्यकता है जो सभी धर्मों, जातियों, वर्गों और संप्रदायों को एक व्यवस्था के अंतर्गत लाए।

इसके साथ ही जब तक देश के संविधान में यह सुविधा या सुधार नहीं होगा तब तक भारत के धर्मनिरपेक्ष होने का अर्थ भी स्पष्ट नहीं दिखाई देगा।

इसके साथ ही अलग-अलग धर्मों के अलग-अलग कानूनों से न्यायपालिका पर बोझ पड़ता है। इस समस्या से निजात मिलेगी और कोर्ट-कचहरी में लंबित फैसले जल्द पूरे होंगे।

शादी, तलाक, गोद लेने और संपत्ति के बंटवारे में सभी के लिए समान कानून होगा, चाहे वह किसी भी धर्म का हो। वर्तमान में हर धर्म के लोग इन मामलों को अपने निजी कानूनों के तहत सुलझाते हैं।

हिंदू पर्सनल लॉ क्या है?

भारत में हिंदुओं के लिए हिंदू कोड बिल लाया गया था. देश में इसके विरोध के बाद इस बिल को चार भागों में बांटा गया।

तत्कालीन प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसे हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू दत्तक ग्रहण और रखरखाव अधिनियम और हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम में विभाजित किया।

इन कानूनों के माध्यम से महिलाओं को प्रत्यक्ष रूप से सशक्त बनाया गया। इनके तहत महिलाओं को पैतृक और पति की संपत्ति में अधिकार मिलता है। इसके अलावा विभिन्न जातियों के लोगों को एक दूसरे से विवाह करने का अधिकार है, लेकिन एक व्यक्ति एक विवाह में रहते हुए दूसरा विवाह नहीं कर सकता है।

मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या है?

देश के मुसलमानों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ है। पहले के कानून के तहत, एक विवाहित मुस्लिम व्यक्ति अपनी पत्नी को केवल तीन बार तलाक कहकर तलाक दे सकता था।

इसके दुरूपयोग के कारण सरकार ने जुलाई 2019 में इसके विरुद्ध कानून बनाकर इसे समाप्त कर दिया है। तीन तलाक बिल पास होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि, सदियों से तीन तलाक की कुप्रथा से पीड़ित मुस्लिम महिलाओं को न्याय मिला है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी इसे लैंगिक समानता के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि करार दिया।

महिलाओं की स्थिति में होगा सुधार समान नागरिक संहिता लागू होने से महिलाओं की स्थिति में सुधार होगा। कुछ धर्मों के पर्सनल लॉ में महिलाओं के अधिकार सीमित हैं। इतना ही नहीं पिता की संपत्ति और गोद लेने जैसे महिलाओं के अधिकार जैसे मामलों में भी यही नियम लागू होंगे।

क्यों हो रहा है विरोध?

क्यों हो रहा है विरोध, यह जानना बेहद जरुरी है, समान नागरिक संहिता का विरोध करनेवालों का मानना है कि यह सभी धर्मों पर हिंदू कानून थोपने जैसा है। जबकि इसका मकसद साफ तौर पर सभी को समान रूप से देखना और न्याय करना है।

कई मुस्लिम धर्मगुरु और विशेषज्ञ समान नागरिक संहिता लागू करने के पक्ष में नहीं हैं। उनका कहना है कि हर धर्म की अपनी मान्यताएं और मान्यताएं होती हैं। ऐसे में उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

दुनिया के इन देशों में है समान नागरिक संहिता

भारत में इसे लेकर बड़ी बहस चल रही है, वहीं दूसरी ओर कई देशों में समान नागरिक संहिता लागू हो चुकी है। भारत में इस कानून को राजनीती के नजर से देखने कि वजह से विरोध हो रहा है। यह कानून धर्म के आधार पर किसीसे भेदभाव नही करता, ऐसा सरकार ने अपने पक्ष में कहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने कई बार क्या कहा है?

समान नागरिक संहिता को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी कई बार टिप्पणी कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए अलग-अलग मामलों का हवाला दिया और इस संबंध में अपनी दलीलें दीं।

शाह बानो केस 1985

बड़े दु:ख का विषय है कि, हमारे संविधान का अनुच्छेद 44 मृतप्राय हो गया है। इसमें प्रावधान है कि सरकार को सभी नागरिकों के लिए एक ‘समान नागरिक संहिता’ बनानी चाहिए, लेकिन अभी तक इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं मिला है कि इसे बनाने के लिए सरकारी स्तर पर प्रयास किए गए हों।

सरला मुद्गल केस 1995

संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत व्यक्त की गई संविधान निर्माताओं की इच्छा को पूरा करने में सरकार को और कितना समय लगेगा? उत्तराधिकार और विवाह को नियंत्रित करने वाले पारंपरिक हिंदू कानून को 1955-56 में संहिताकरण द्वारा बहुत पहले समाप्त कर दिया गया था।

देश में समान नागरिक संहिता को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने का कोई औचित्य नहीं है। कुछ प्रथाएं मानव अधिकारों और गरिमा का उल्लंघन करती हैं।

धर्म के नाम पर मानवाधिकारों का गला घोंटना क्रूर है, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूत करना नितांत आवश्यक है। समान नागरिक संहिता देश की प्रगती और आंतरिक देशहित में जरुरी है।

जॉन बलवट्टम केस 2003

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दुख की बात है कि आज तक अनुच्छेद 44 लागू नहीं हुआ। संसद को देश में समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए अभी कदम उठाना है।

शायरा बानो केस 2017

हम सरकार को उचित कानून बनाने पर विचार करने का निर्देश देते हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस्लामी देशों में शरीयत में सुधारों को ध्यान में रखते हुए एक कानून बनाया जाएगा।

जब ब्रिटिश सरकार भारतीय दंड संहिता के माध्यम से सभी के लिए एक कानून लागू कर सकती है, तो भारत क्यों पीछे रहे?

UCC याचिका किसने दायर की?

एक्टिविस्ट अश्विनी उपाध्याय ने UCC को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. उनका कहना है कि देश संविधान से चलता है। ऐसा कानून जो सभी धर्मों और संप्रदायों पर समान रूप से लागू हो।

किसी भी धर्मनिरपेक्ष देश में धर्म के आधार पर अलग-अलग कानून नहीं हैं। भारत में समान नागरिक संहिता अनिवार्य रूप से होनी चाहिए।

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